किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला प्राधिकरण भिण्ड में हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला प्राधिकरण भिण्ड में हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार तथा हिमांशु कौशल, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में एवं नेहा उपाध्याय, न्यायाधीश भिण्ड की अध्यक्षता में ए.डी.आर. सेंटर भिण्ड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं किशोर न्याय बोर्ड के अधिवक्ताओं हेतु जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित नेहा उपाध्याय, जेएमएफसी भिण्ड द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं किशोर न्याय बोर्ड के अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय करते हुए बताया गया कि यह अधिनियम उन बच्चों से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करने के लिए है, जिन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और जिन बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तथा बच्चों की पर्याप्त देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक पुर्नएकीकरण के साथ-साथ बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों और मामलों के निपटान और बच्चों के पुनर्वास के लिए बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने और लागू करने का एक माध्यम की तरह कार्य करता है। किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरूद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का प्रथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिससे की वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सकें।
इसी क्रम में सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड द्वारा समस्त अधिवक्तागण को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है जिसे किशोर न्याय बोर्ड में अधिवक्ता की मांग कर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही टोल फ्री नं0 15100 पर भी सम्पर्क कर विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्यक्रम में हिमांशु शर्मा, सचिव अभिभाषक संघ भिण्ड, समस्त एलएडीसी अधिवक्तागण एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे।




