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कलेक्टर भिंड ने जिला शिक्षा कार्यालय के गणक को पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर किया निलंबित।

कलेक्टर भिंड ने जिला शिक्षा कार्यालय के गणक को पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर किया निलंबित।

कलेक्टर  संजीव श्रीवास्तव ने कुलदीप सिंह भदौरिया गणक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड को पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना एवं लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षकों को बी.एड. एवं एम.एड. की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त अनुमति का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कुलदीप सिंह भदौरिया, गणक द्वारा किया जा रहा है। उक्त बी.एड. एवं एम.एड. की अनुमति में श्री भदौरिया द्वारा अनियमितता की जा रही है। जिसके कारण शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है।
उक्त स्थिति से प्रतीत है कि कुलदीप सिंह भदौरिया गणक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड द्वारा पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना एवं लापरवाही बरती गयी है। श्री भदौरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में भदौरिया का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लहार नियत किया जाता है। श्री भदौरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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