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कलेक्टर ने सानिध्य विद्या निकेतन भिण्ड संचालक को दिया नोटिस,नोटिस का जबाब प्राप्त न होने तक विद्यालय की मान्यता की निलम्बित।

कलेक्टर ने सानिध्य विद्या निकेतन भिण्ड संचालक को दिया नोटिस,नोटिस का जबाब प्राप्त न होने तक विद्यालय की मान्यता की निलम्बित।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सानिध्य विद्या निकेतन गोपाल भवन झॉंसी रोड़ भिण्ड संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि दिनांक 15 जुलाई 2024 को सुविधा बुक स्टोर भागवती पैलेश नीचे पार्किग में लिखकर विक्रेता के यहाँ आपके द्वारा कक्षा-2 की पुस्तकों का सेट लेने हेतु लिखा गया। एक अभिभावक द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जिसमें 08 पुस्तकें अन्य प्रकाशकों की हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की कोई पुस्तक नहीं है। उक्त 08 पुस्तकों की कीमत 2130 रू. है। जबकि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का विनिमयन) नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिये औपचारिक अथवा अन औपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।
उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुये क्यों न आपके विद्यालय के विरूद्ध मान्यता निरस्ती की कार्यवाही की जावे। आप अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस में प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में नोटिस का जबाब प्राप्त न होने पर यह समझा जावेगा कि आपको अपने पक्ष समर्थन नहीं करना चाह रहे हैं। इस स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
उक्त नोटिस का जबाब प्राप्त न होने तक आपके विद्यालय सानिध्य विद्या निकेतन झॉंसी रोड भिण्ड की मान्यता निलम्बित की जाती है।

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