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जिला दंडाधिकारी ने सिंध नदी से 1 कि.मी. की परिधि के अंदर लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से किये जाने वाले कार्यों पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक।

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्रामों के 01 कि.मी. की परिधि के अंदर लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से किये जाने वाले कार्यों पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक।

आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जिला भिण्ड अंतर्गत सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्राम विरौना, कौंध मौयन, पडौरा, दोहई, बिछोली, निवसाई, मानगढ़, महायर, इंदुर्खी, बहादुरपुरा एवं रेंमजा, तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम ओझाघाट, ककहारा, जखमौली, द्वार, टेहनगुर, खॉजरा, दाहकेपुरा एवं खेरा श्यामपुरा तथा तहसील मेहगांव अंतर्गत ग्राम भारौलीकलां, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंध, बरेठीखुर्द, सांदुरी एवं कछारघाट में स्थित रेत खदानों में लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि की सहायता से कार्य कर अवैध उत्खन्न किया जा रहा है। जिसकी रोकथाम के लिये जांच हेतु पहुंचने पर मार्ग अवरूद्ध कर गम्भीर हादसे की प्रबल आशंका हरसमय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गम्भीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है।
अतः जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये जिला भिण्ड अन्तर्गत सिंध नदी के किनारे बसे उपरोक्त सभी ग्रामों के 01 कि.मी. की परिधि में लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से अवैध उत्खनन पर रोक लगाया जाने हेतु प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला भिण्ड अंतर्गत सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्राम विरौना, काँध मदैयन, पढौरा, दोहई, बिछोली, निवसाई, मानगढ़, महायर, इंदुर्थी, बहादुरपुरा एवं रेंमजा, तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम ओझाघाट, ककहारा, जखमौली, द्वार, टेहनगुर, खोंजरा, दाहकेपुरा एवं खेरा श्यामपुरा तथा तहसील मेहगांव अंतर्गत ग्राम भारौलीकलां, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंध, बरेठीखुर्द, सांदुरी एवं कछारघाट में स्थित रेत खदानों में लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से होने वाले अवैध उत्खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।

चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला भिण्ड अंतर्गत सिंध नदी के किनारे बसे तहसील रौन अंतर्गत ग्राम विरौना, कॉध मबैयन, पड़ौरा, दोहई, बिछोली, निवसाई, मानगढ, महायर, इंदुर्खी, बहादुरपुरा एवं रेमजा, तहसील भिण्ड अंतर्गत ग्राम ओझाघाट, ककहारा, जखमौली, द्वार, टेहनगुर, खॉजरा, दाहकेपुरा एवं खेरा श्यामपुरा तथा तहसील मेहगांव अंतर्गत ग्राम भारौलीकलां, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंध, बरेठीखुर्द, सांदुरी एवं कछारघाट के 01 कि.मी. की परिधि के अंदर लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से किये जाने वाले कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित किया है कि यदि कोई लोडर, जे.सी.बी. पोकलेन इस क्षेत्र में पायी जायेगा तो जप्त कर कार्यवाही की जावेगी।
यदि किसी व्यक्ति/ एंजेसी को उपरोक्त ग्रामों की परिधि के अंदर लोडर, जे.सी.बी.. पोकलेन आदि की सहायता से कोई शासकीय कार्य अथवा कोई अन्य कार्य संपादित करना है तो इस हेतु समस्त दस्तावेज पेश कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला भिण्ड से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के उपरोक्त ग्रामों के 01 कि.मी. की परिधि में लोडर, जे.सी.बी., पोकलेन आदि से कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त जिला भिण्ड/तहसीलदार परगना समस्त जिला भिण्ड / खनिज अधिकारी भिण्ड उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/व्यवसायी को सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।

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