मैरिज गार्डन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने और 25 प्रतिशत पार्किंग स्पेश रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश।
थर्माकोल और प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं करें - कलेक्टर।

थर्माकोल और प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं करें – कलेक्टर।
मैरिज गार्डन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने और 25 प्रतिशत पार्किंग स्पेश रखने दिए निर्देश।
कलेक्टर ने मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान सीएमओ भिण्ड यशवंत वर्मा, यातायात प्रभारी राघवेन्द्र भार्गव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देशित कर कहा कि सभी मैरिज गार्डन में 25 प्रतिशत पार्किंग स्पेश आवश्यक है, महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, सीसीटीवी, साइलेंट जनरेटर, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर एनओसी अनिवार्य है। साथ ही 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। 10 बजे के बाद डीजे बजने पर संबंधित थाने और एसडीएम को सूचित करें।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि सभी मैरिज गार्डन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मैरिज गार्डन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैरिज गार्डन में थर्माकोल और प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं करें।




