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जिला दण्डाधिकारी ने अटेर-जैतपुर मार्ग के मध्य चंबल नदी पर निर्माणाधीन पुल पर किसी भी प्रकार से होने वाले यातायात को पूर्णतः किया प्रतिबंधित।

जिला दण्डाधिकारी ने अटेर-जैतपुर मार्ग के मध्य चंबल नदी पर निर्माणाधीन पुल पर किसी भी प्रकार से होने वाले यातायात को पूर्णतः किया प्रतिबंधित।

*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के आधीन जारी किया प्रतिबंधित आदेश*

*आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही*

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने अटेर-जैतपुर मार्ग हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के आधीन प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक 30 जून 2025 अवगत कराया है कि भिण्ड जिले में अटेर जैतपुर मार्ग के कि.मी. 3/8 से 4/8 के मध्य चंबल नदी पर पुल की लंबाई बढ़ाने हेतु कार्य प्रगतिरत है।
पुल पर से अनैतिक रूप से यातायात का आवागमन हो रहा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है।
कार्य पूर्ण होने तक पुल पर से यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित करने के संबंध में निवेदन किया गया है।
ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भिण्ड जिले में अटेर-जैतपुर मार्ग के कि.मी. 3/8 से 4/8 के मध्य चंबल नदी पुल पर कार्य प्रगतिरत होने से यातायात को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही की जाये तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।
चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने अटेर-जैतपुर मार्ग हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधीन यह प्रतिबंधित आदेश किया है कि भिण्ड जिले में अटेर-जैतपुर मार्ग के कि.मी. 3/8 से 4/8 के मध्य चंबल नदी पर निर्माणाधीन पुल पर किसी भी प्रकार से होने वाले यातायात को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड/जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/खनिज अधिकारी भिण्ड/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अटेर उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा यातायात नियम एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/व्यवसायी को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है।

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