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मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग तथा मेहगांव से मौ-रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन/बड़े वाहन का आवागमन निर्बन्धित।

मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग तथा मेहगांव से मौ-रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन/बड़े वाहन का आवागमन निर्बन्धित।

*रतनगढ़ जिला दतिया में आयोजित दीपावली दौज मेले पर श्रद्धालुगण आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत किया आदेश*

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग तथा मेहगांव से मौ-रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन/बड़े वाहन के आवागमन को निर्बन्धित का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आदेशित कर कहा है कि माता रतनगढ़ मंदिर जिला दतिया पर दिनांक 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक दीपावली दौज पर विशाल मेला आयोजित किया जायेगा। उक्त आयोजन मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटकों के आगमन होता है।
अतः रतनगढ़ जिला दतिया में आयोजित दीपावली दौज मेले पर श्रद्धालुगण आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से मौ से सेवढ़ा मार्ग एवं मौ से बेहट मार्ग तथा मेहगांव से मौ-रतनगढ़ मार्ग पर भारी वाहन के आवागमन को दिनांक 20 अक्टूबर दोपहर 12.00 बजे से 24 अक्टूबर दोपहर 12.00 बजे तक के लिये निर्बन्धित किया जाता है।

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