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मुख्य मार्ग के दोनों ओर खड़े हुये अनाधिकृत 9 भारी वाहनों पर की गई जुर्माने की कार्यवाही।

मुख्य मार्ग के दोनों ओर खड़े हुये अनाधिकृत 9 भारी वाहनों पर की गई जुर्माने की कार्यवाही।

कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 29 मई 2026 के अंतर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के द्वारा सुभाष चौराहा होकर इंदिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों और वाणिज्यिक भारी वाहनों (10 चक्का या उससे अधिक के ट्रक) की पार्किंग प्रतिबंधित होगी के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश के पालन में दिनांक 10 जून 2026 को एसडीएम भिण्ड एवं यातायात पुलिस विभाग भिण्ड द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये सुभाष चौराहा से इंदिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर खड़े हुये कुल अनाधिकृत 9 भारी वाहनों पर जुर्माना की कार्यवाही की गयी। साथ ही एलाउंसमेंट किया गया कि उक्त वायपास रोड पर अनाधिकृत रूप से बिना पार्किंग के वाहन खड़े हुये पाये जायेंगे तो उनपर निरंतर इसी प्रकार की कार्यवाही की जावेगी।

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