जिला दण्डाधिकारी ने किये तीन शस्त्र लायसेंस निलंबित।

जिला दण्डाधिकारी ने किये तीन शस्त्र लायसेंस निलंबित। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आर्म्स लायसेंसी दर्शन सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी रायपुरा जिला भिण्ड, रूद्वप्रताप जाटव निवासी रायपुरा एवं मेवालाल पुत्र कुमेर सिंह निवासी रिनिया का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन काल में आर्म्स एवं एम्यूनेशन सहित शस्त्र लायसेंस को थाने में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
आर्म्स लायसेंसी दर्शन सिंह, रूद्वप्रताप जाटव एवं मेवालाल के विरुद्ध थाना दबोह में अपराध क्रमांक 157/25 धारा 296, 125, 331(6), 324(6), 326(जी), 110, 191(1), 192(2), 191(3), 351(3) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध होने के फलस्वरूप शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस अधीक्षक भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन पर ये कार्यवाही की गई है।




