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बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन।

बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा के.एस.बारिया, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड द्वारा जीनियस कोचिंग क्लासेस, भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से निधि नीलेश श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्ेट, भिण्ड एवं  अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश/सचिव, जिविसेप्रा, भिण्ड उपस्थित रही। उक्त कार्यक्रम में बच्चों को सरलतम भाषा में समझाया कि उक्त दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों के बचपन, शिक्षा और भविष्य की रक्षा करना है एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की मजदूरी या रोजगार में लगाने से रोकना है। इसके अतिरिक्त बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 24 एवं बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, के बारें में बताया कि यह अधिनियम जो बच्चों को सभी व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है और किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर भी रोक लगाता है। उक्त कार्यक्रम में बच्चों को बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित पेम्पलेट्स आदि वितरित किए गए। उक्त अवसर पर कोचिंग के संचालक  विजय श्रीवास, पीएलव्ही मंजर अली, उपस्थित रहें।

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