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कलेक्टर ने जनपद अटेर के एडीईओ चौधरी को किया निलंबित

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले थे एडीईओ

भिण्ड। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सोमवार को ग्राम पंचायत चिलौंगा का निरीक्षण किया। जिसमें जनपद पंचायत अटेर में पदस्थ एडीईओ एमपी चौधरी के अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचाचयत अटेर द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि एडीईओ जनपद पंचायत अटेर एमपी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अवगत कराया गया था कि बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी आप अपने सेक्टर की ग्राम पंचायतों में उपस्थित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मप्र शासन की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के आवेदन ऑनलाइन बहुत कम हुए हैं तथा आप बगैर सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है। एडीईओ एमपी चौधरी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
कलेक्टर द्वारा आपके प्रभार की ग्राम पंचायत चिलौंगा का निरीक्षण किया गया, जिसमें आप निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। जिससे ग्राम पंचायत चिलौंगा में लाड़ली बहना योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ई-केवाईसी/ फार्म भरने की प्रगति अत्यन्त न्यून पाई गई है। आपका उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 की उपधारा (1)(2)(3) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। कलेक्टर द्वारा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में दिए गए नियम-9 के उपनियम (1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत एडीईओ एमपी चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड में नियत किया गया है साथ ही इनको शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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