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विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पॉस्को एक्ट 2012, वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के संबंध में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड एवं थाना अजाक में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में पंचम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड दिनेश कुमार खटीक ने पॉस्को एक्ट, वाणिज्यिक, यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाएं योजनाएं 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध भी आवाज उठाते हुए पीडि़ता को सही मार्गदर्शन देकर मदद करना चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उस महिला को न्याय प्राप्त करने हेतु जागरुक करना चाहिए। शिविर उपरांत न्यायाधीश ने वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण कर वहां मिल रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित जनों को बताया कि महिलाएं तथा बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर एवं पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हंै। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टॉफ एवं पीएलव्ही श्याम सिंह भदौरिया मौजूद रहे।
इसके अलावा थाना अजाक में आयोजित शिविर में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड मोहम्मद अनीश खान ने अजा, जजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक संरक्षण हेतु एससी/ एसटी एक्ट को पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी संरक्षण प्रदाय करना है। इस अधिनियम का ज्ञान सभी को होना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी थाना अजाक, पीएलव्ही रामाधार पुरोहित तथा थाना स्टॉफ एवं आमजन उपस्थित रहे।

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