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सभी शासकीय भवनों और अधिनस्थ कार्यालय में संपत्ति विरूपण की करवाई की जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी।

सभी शासकीय भवनों और अधिनस्थ कार्यालय में संपत्ति विरूपण की करवाई की जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी।

भिण्ड 06 अक्टूबर 2023/
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-1994 की धारा-5 के तहत् सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति पर लिखावट मिटाने, किसी विरूपण से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिये समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर कहा है कि, अधिनियम के तहत् अपने-अपने शासकीय कार्यालय भवनों तथा अपने अधीनस्थ कार्यालय भवनों पर सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की जावे।
समस्त कार्यालय प्रमुख अपने शासकीय कार्यालय भवनों तथा अधीनस्थ कार्यालय भवनों पर सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करें।

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