No Slide Found In Slider.
ताजा ख़बरें

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

भिण्ड 23 नवम्बर 2023/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं हिमांशु कौशल जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में आज साधना विद्या निकेतन स्कूल भिण्ड में नालसा द्वारा संचालित योजनाओं एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित चन्द्रशेखर राठौर, न्यायाधीश एवं सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड ने बच्चों को मैत्रीपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया एवं सभी बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए बताया कि वे क्राइम जिनमें कम्प्यूटर पर हमला किया जाता है इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले आदि हैं। वे अपराध जिनमें कम्प्युटर को एक हथियार/उपकरण/के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी आदि शामिल है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कम्प्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। किसी भी कंप्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कम्प्यूटर से कोई अपराध करना कम्प्यूटर अपराध कहलाता है कम्प्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते है जिसमें फिशिंग, रैनसमवेयर, पहचान से जुड़ी चोरी और ऑनलाइन पैसों की चोरी एवं फिशिंग में भ्रामक ईमेल या मैसेज के जरिए लोगों की संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जहां पर अपना पूरा मामला बता सकते हैं और उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट कर सकते है, धोखाधड़ी की शिकायत आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 पर दर्ज करवा सकते हैं।
इसी क्रम में सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड द्वारा विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरूद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘‘धारा 12’’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष निःशुल्क विधिक सहायता की मांग कर, प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के संचालक पवन समाधिया विद्यालय का समस्त स्टॉफ, छात्र-छात्रायें एवं बृजेन्द्र कुमार पी0एल0ही0 भिण्ड उपस्थित रहे।

a

Related Articles

Back to top button