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कक्षा 8 तक के प्राइवेट स्कूल की सत्र 2023 /24 की मान्यता हेतु निर्देश जारी।

जिले में संचालित कक्षा 8 तक के समस्त प्रायवेट स्कूलों की सत्र 2023-24 की मान्यता हेतु निर्देश जारी।
भिण्ड 23 जनवरी 2023/ कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के संचालक/प्राचार्य को पत्र जारी कर दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करने तथा कक्षा 8 तक के समस्त प्रायवेट स्कूलों (नवीन मान्यता/नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2023-24 की मान्यता हेतु दिसा निर्देष जारी किये है।
कलेक्टन ने बताया कि 16 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु आरटीई एमपी मोबाईल एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन, अषासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के 10 दिवस कार्य दिवस के अन्दर बीआरसीसी द्वारा स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना सन्वयक को प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि 2 मार्च 2023, बीआरसीसी द्वारा अनुषंसा सहित आवेदन अग्रेषित करने के 10 कार्य दिवस के अन्दर, बीआरसीसी द्वारा समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर स्वतः अग्रेषित आवेदन प्राप्त करने के 15 दिवस के अन्दर जिला परियोजना समन्व्यक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण करेंगे। इसके बाद जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील करना, स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनो का निराकरण एवं कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक आयुक्त/ संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को द्वितीय अपील की जा सकेगी।
विधित हो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित किये गये हैं। इसके अनुसार मप्र सोसाइटी रजिस्ट्रिकारण अधिनियम, 1973 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाए निजी प्राथमिक शाला ध् माध्यमिक शाला की मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आरटीई अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मान एवं मानकों की पूर्णि करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 03 वर्ष हेतु जारी की जायेगी। सन 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल एप्प के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है, ताकि अशासकीय संस्थाओं ध् शालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं मोबाइल का उपयोग करते हुए आवेदन किया जा सके। इसके माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इस हेतु आरटीई के नाम एवं मानकों की पूर्ति हेतु आवेदन करते समय अशासकीय शाला भवन कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यकः संसाधनों को जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।

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