सभी बच्चे बने, कानूनी रूप से साक्षर, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन।

सभी बच्चे बने, कानूनी रूप से साक्षर, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन ।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं हिमांशु कौशल जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में जान्थियम सेन्टल एकेडमी स्कूल, भिण्ड में नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त विद्यालय में आयोजित शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित दिनेश कुमार खटीक, जिला न्यायाधीश भिण्ड ने उक्त शिविर में समस्त छात्र-छात्राओं को गरीबी उन्मूलन योजना के बारें में, मोटरयान अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई। न्यायाधीश द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी बच्चों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाईक, कार या कोई अन्य मोटरचालित वाहन नहीं चला सकता, ऐसा करने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी लोगों को किसी बाईक पर बैठते या चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन को चलाते हुए या उसमें बैठने पर उसे सीटबेल्ट लगाना आवश्यक होता है जिससे न सिर्फ उस व्यक्ति की दुर्घटना के समय जान बच सकती है बल्कि कानून द्वारा अधिरोपित चालान से भी बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा पॉक्सो एक्ट के संबंध में संक्षेप में जानकारी सरलतम भाषा में बच्चों को प्रदाय की गई।
उपस्थित सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड द्वारा बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों जैसे- हनी ट्रैप, ऑन लाइन पीछा करना, ट्रोलिंग, फिसिंग आदि के बारें में सरलतम भाषा में जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्री राहुल तिवारी एवं विद्यालय का समस्त स्टॉफ, छात्र-छात्रायें एवं रामाधार पुरोहित, पी0एल0ही0 भिण्ड उपस्थित रहे।




