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नशे से दूर रहे आज की युवा पीढ़ी,वरिष्ठ नागरिकों को मिले उनके अधिकार।

नशे से दूर रहे आज की युवा पीढ़ी,वरिष्ठ नागरिकों को मिले उनके अधिकार।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा  राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार तथा हिमांशु कौशल, जिला  न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में निराश्रित भवन भिण्ड  एवं सद्गुरू कोचिंग क्लासेस, शांति विहार, भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश कुमार खटीक, न्यायाधीश भिण्ड उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सलाह एवं सहायता योजना अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के संबंध एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत् संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी, भिण्ड द्वारा 2007 के अधिनियम के अंतर्गत् जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित है उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाऐं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाऐं प्रदाय की जाती है। इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिकों को समझाया गया कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी विधिक सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते है उक्त माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया गया। उक्त कार्यक्रम में मनीष सिंह कुशवाह उपसंचालक निराश्रित भवन भिण्ड, ब्रजेन्द्र कुमार, पी0एल0व्ही0 एवं वृद्धजन उपस्थित रहें।
सद्गुरू कोचिंग क्लासेस, शांति विहार, भिण्ड शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित अनुभूति गुप्ता न्यायाधीश भिण्ड द्वारा उपस्थित छात्राओं एवं आमजन को नशा मुक्ति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नशा मनुष्य को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मानसिक रूप से निशक्त कर देता है तथा उसके जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता हैै। अतः सभी को नशे से दूर रहकर अपने आपकों समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए और स्वंय को भी निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस दौर में किशोर अवस्था में बालक नशे की तरफ बड़ी आसानी से अग्रसर हो जाता है। इस उम्र में बालक में समझने-बूझने की क्षमता कम होती है तथा वह अपने साथियों के साथ मिलकर नशे जैसे बीड़ी, तम्बाकू, सिंगरेट, गुटका आदि से शुरूआत कर ड्रग सेवन तक पहुंच जाता है। ऐसा करते हुए वह जाने-अनजाने विभिन्न प्रकार के अपराधों को कारित करता है।
इसी क्रम में सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा भी बताया गया कि सभी किशोर अवस्था के बालकों को नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें नशा उन्मूलन के बारें अपने आस-पास के आमजन को जानकारी देनी चाहिए एवं उनकी इस लत को छुड़ाने में उनका प्रयास करना चाहिए तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चें नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है जिसका लाभ वे स्वंय या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं तथा अब हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी विधिक सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते है उक्त माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया गया। उक्त शिविर में कोचिंग के संचालक सौरभ पाल, समस्त छात्राएं एवं मनोज कुमार श्रीवास, पीएलव्ही भिण्ड उपस्थित रहे।

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