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मिशन वात्सल्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दल के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला।

मिशन वात्सल्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दल के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला।

भिण्ड 19 सितम्बर 2023/संचालनालय महिला बाल विकास विभाग के निर्देश एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय जैन की उपस्थिति में विकास खण्ड गोहद में मिशन वात्सल्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दल के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का  किया गया ।
जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय जैन द्वारा जिले में घटते हुए लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके दूर करने के विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिला भिंण्ड का लिंगानुपात  838 अर्थात 1000 पुरुषों पर कुल 838 महिलाएं हैं जो उत्कृष्ट समाज के लिए अच्छी नहीं कहीं जा सकती अतः हमें बालिकाओं एवं महिलाओं के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे वह हर समय स्वयं को सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें और लोगों में ऐसी भावना विकसित करनी चाहिए कि वह बालक और बालिका में बेटा अर्थात बेटा और बेटी में किसी भी प्रकार का फर्क ना करते हुए दोनों को समाज उन्नति के अवसर प्रदान करें।
कार्यशाला में आगे बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा मिशन वात्सल्य के तहत बालिकाओं को परिभाषित करते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बालक है और किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखने के एवं संरक्षण की जरूरतमंद बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती हैं ऐसे बालक जिनके माता-पिता कोई नहीं है अनाथ हैं अथवा ऐसे बालक दिन के माता-पिता दोनों में से कोई एक नहीं है को शासन की योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अथवा स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभान्वित किया जा सकता है पात्रता अनुसार बालकों को लाभान्वित करने  विभिन्न प्रकरण अभी प्रक्रिया में है और शीघ्र उनको पात्रता अनुसार लाभान्वित करने की कार्रवाई जिला स्तर से की जाती है इसके साथ ही ऐसे बालक जिनके परिवार में कोई नहीं है बिल्कुल निराश्रित होकर रह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए शिशु ग्रह और बाल गृह संचालित है जहां बालकों के लालन-पालन शिक्षक स्वास्थ्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
कोई भी पत्र इस तरह का बालक मिलने पर तत्काल सूचना दें और बालकों के संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करें कार्यशाला में आगे पोक्सो एक्ट के तहत जानकारी देते हुए बताया गया समझ में बालकों के साथ विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं ।
अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों और साथ ही अपने आसपास के वातावरण में बच्चों पर निगरानी रखें एवं थोड़ा सा भी उनके व्यवहार में परिवर्तन होने पर तत्काल उनसे बात करें और किसी भी प्रकार के अप्रिय स्थिति घटित होने से पूर्व ही उसे परख लें ताकि कोई भी अपनी घटना घटित ना हो सके।
बालकों को सुरक्षित रहने की टिप्स सुरक्षित सुरक्षित स्पर्श एवं अधिनियम के तहत पोक्सो ही बॉक्स के तहत शिकायत करने की कार्रवाई से भी अवगत कराया गया पाठशाला के अगले चरण में डाटा एनालिसिस जितेंद्र शर्मा द्वारा शौर्य दल के कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया और अवगत कराया गया समझ में हिंसा बाल हिंसा महिला हिंसा और महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और महिलाओं तक उनकी पहुंची शौर्य दल का प्रमुख उद्देश्य है लेखपाल आनंद मिश्रा द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट पर जानकारी देते हुए बताया गया कि गर्भवती का लिंग परीक्षण निषेध है और कानून अपराध है और ऐसा करते पाए जाने पर सजा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला बाल विकास परियोजना गोहद से परियोजना अधिकारी संदीप मौर्य पर्यवेक्षक आभा श्रीवास्तव रिचा शर्मा एवं अन्य पर्यवेक्षक और बाल संरक्षण समितियां के सदस्य शौर्य दल सदस्य किशोरी बालिकाएं आदि उपस्थित रहे किशोरी बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंध में पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कार्यक्रम में प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण के स्वल्पाहार साइबर साइबर क्राइम के संबंध कैलेंडर वितरित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 160 प्रतिभागी उपस्थित है।

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