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कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना-2025 हेतु शिकायत निवारण अधिकारी किया नियुक्त।

कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना-2025 हेतु शिकायत निवारण अधिकारी किया नियुक्त।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने परिवहन आयुक्त म०प्र० ग्वालियर का पत्र दिनांक 24 जून 2025 के क्रम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (Morth) के पत्र दिनांक 16 मई 2025 द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना-2025 (Cashlesss Treatment of Road Accident Victim Scheme-2025) लागू की गई योजना में मोटरयान अधिनियम 1988, की धारा 162 के प्रावधानों अनुसार पीड़ित को दुर्घटना दिनांक से अधिकतम 07 दिवसों तक प्रति पीड़ित को 1.5 लाख रूपये तक के उपचार की सहायता दिये जाने हेतु संयुक्त कलेक्टर भिण्ड शिवांगी अग्रवाल को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है।