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शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव में मिशन वात्सल्य एवं जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला हुई आयोजित।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव में मिशन वात्सल्य एवं जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला हुई आयोजित।

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के निर्देशन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव में मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति के उपघटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, कंप्यूटर ऑपरेटर नंदिनी खत्री, आउटरीच कार्यकर्ता दीपेंद्र शर्मा एवं विद्यालय की ओर से विद्यालय के प्राचार्य के.एल. केश एवं समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के साथ कक्षा 6 से 12वीं की बालिकाएं उपस्थित रहीं।
कार्यशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना के द्वारा कहा गया कि वर्तमान में समानता का दौर है और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर लड़कियां पीछे हों, अब तो डिफेंस सेवा में भी बालिकाएं जाने लगी हैं, हमारे निजी क्षेत्र भिंड से भी कई बालिकाओं ने अपना न केवल बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी या डिफेंस सेवा, राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई है और हम सभी का यही दायित्व है कि बालिकाओं के लिए हम सुरक्षित और सोहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकें, कुछ वर्ष पूर्व इसी विद्यालय की छात्रा रोशनी भदौरिया ने कक्षा दसवीं में राज्य स्तरीय मेरिट में टॉप किया था, जिससे स्पष्ट होता है की सुविधाओं का अभाव कामयाबी में बाधा नहीं बनता, अगर मन में हौसला हो, कार्य करने की ललक हो और कर्तव्य के प्रति समर्पण हो, तो निश्चित तौर पर सफलता अवश्य मिलती है।
बालिकाओं को पोक्सो एक्ट के तहत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि किसी भी परिस्थिति में डर अथवा लालच में ना आएं स्वयं को सुरक्षित रखें, घटना के प्रारंभ में ही विरोध करें, घटनाओं को अनदेखा न करें यह आपके लिए समस्या बन सकती है। पोक्सो ई-पोर्टल पर शिकायत करने का तरीका भी बताया गया पोक्सो किट जिसमें कानून से संबंधित जानकारी दी गई, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई एवं साइबर सुरक्षा से बचाव के तरीके भी बताए गए। किसी भी प्रकार की साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए टोल फ्री नंबर 1930 डायल किया जा सकता है और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। सभी बालिकाओं से अपेक्षा की गई कि अपने फोन में किसी भी प्रकार का निजी डाटा न रखें और ना ही किसी से शेयर करें अगर गलती से कभी कुछ आपसे शेयर हो भी जाता है और कोई आपको उस डाटा की वजह से परेशान करता है तो तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हमें यह लगता है कि शायद गलती हमसे ही हुई है तब भी आपको डरना नहीं है और ना ही घबराना है अपितु तत्काल रिपोर्ट करना है जिससे आप समय रहते किसी भी अप्रिय घटना से बच सकते हैं साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंध में भी आप साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं।
किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि जिले में देखरेख और सरंक्षण के जरुरतमन्द बालकों के संचालित संस्थागत संरक्षण हेतु शिशुगृह, बालग्रह संचालित है, जहां पर सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधा है। अवगत कराया गया कि बाल संरक्षण के संबंध में समस्त कार्यवाही बाल कल्याण समिति जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्राप्त हैं, के द्वारा संपादित की जाती है। बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बाल कल्याण समिति, पुलिस तथा महिला बाल विकास से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के संबंध में पोक्सो पंपलेट, पोक्सो किट, बैज चाइल्ड हेल्पलाइन, बैज चाइल्ड हेल्पलाइन के स्पीकर, विद्यालय में सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शित कराए गए और कार्यक्रम के अंत में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सही जवाब देने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया सभी बच्चों को स्वल्पाहार एवं प्रशिक्षण किट प्रदाय की गई।

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