भिंड अभिभाषक संघ निर्वाचन की तैयारीयां शुरू, AIBE परीक्षा उत्तीर्ण ना करने वालों का मतदाता सूची से हटेगा नाम, जिला निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर भारद्वाज ने बताएं नियम।
भिंड अभिभाषक संघ निर्वाचन की तैयारीयां शुरू, AIBE परीक्षा उत्तीर्ण ना करने वालों का मतदाता सूची से हटेगा नाम, जिला निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर भारद्वाज ने बताएं नियम।
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आदेशानुसार नियमों के तहत अभिभाषक संघ भिंड में भी निर्वाचन कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला अभिभाषक संघ निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 25 नवंबर को और दावे, आपत्ति 3 दिसंबर तक प्रस्तुत करना हैं, इसके अलावा दावे आपत्तियों का निराकरण 15 दिसंबर तय किया है। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 दिसंबर को होगा और मतदाता सूची में शामिल बने रहने के लिए अधिवक्ताओं को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जिन अधिवक्ताओं के डिक्लेरेशन फॉर्म भरे हैं उनका नाम सूची में जुड़ा रहेगा और मतदाता सूची में बने रहने के लिए अधिवक्ताओं को AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, साथ ही निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर भारद्वाज ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रेक्टिस वेरिफिकेशन नियम 2015 के अधीन पारित किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने वाले अधिवक्ता ही मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे, इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट।




