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स्पीड लिमिट से अधिक चलने वाले एवं बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर हो चालानी कार्रवाई – कलेक्टर।

स्पीड लिमिट से अधिक चलने वाले एवं बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर हो चालानी कार्रवाई – कलेक्टर।

*बिना परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र व थर्ड पार्टी बीमा के नहीं चलें स्कूल वाहन*

*सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न*

कलेक्टर भिण्ड की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने साफ कहा कि वाहनों की अधिकतम स्पीड 50 किमी प्रतिघंटा से ऊपर चलने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाए। बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर भी सख्ती बरती जाए, ऐसे सभी वाहनों का चालान काटा जाए। ओवरस्पीडिंग रोकने हेतु डिटेक्शन कैमरे तत्काल लगवाए जाएं। स्कूल वाहनों पर सख्ती बरतते हुए निर्देश दिए कि बिना परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र व थर्ड पार्टी बीमा के कोई वाहन नहीं चलना चाहिए।

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