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बिना परमिट एवं POS के उर्वरक परिवहन के विरुद्ध थाना प्रभारी आलमपुर और कृषि विभाग की कार्रवाई,100 बैग NPK उर्वरक जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया

बिना परमिट एवं POS के उर्वरक परिवहन के विरुद्ध थाना प्रभारी आलमपुर और कृषि विभाग की कार्रवाई,100 बैग NPK उर्वरक जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया

*जिले में उर्वरकों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं अनियमित विक्रय तथा नकली खाद, बीज जैसे मामलों पर निरंतर रखी जा रही है निगरानी*

भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं अनियमित विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा सतत् निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में आलमपुर क्षेत्र में वाहन क्रमांक MP07 GA 8371 से कल्लू साहू, पिता कृष्ण साहू, उम्र 34 वर्ष, के कब्जे/परिवहन से NPK 10:10:06 उर्वरक के 100 बैग बिना वैध परमिट के परिवहन किए जाने पर जप्त किए गए हैं। उक्त उर्वरक पटेल फॉस्फोकेम कंपनी का उत्पाद बताया गया है।

जप्त उर्वरक का नमूना नियमानुसार लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जप्त उर्वरक के सुरक्षित रखरखाव के लिए 100 बैग आलमपुर सहकारी समिति को सुपुर्दगी में दिए जा रहे हैं। प्रकरण में बिना वैध परिवहन अनुमति तथा निर्धारित POS प्रणाली के माध्यम से विक्रय संबंधी नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उक्त उर्वरक गोराघाट, जिला दतिया से निशांत अग्रवाल के यहां से लाया जाना बताया गया है। इस संबंध में जिला दतिया में भी संबंधित विक्रेता एवं आपूर्ति स्रोत के विरुद्ध नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उप संचालक कृषि, जिला दतिया को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

उक्त प्रकरण में उप संचालक कृषि द्वारा लहार के उर्वरक निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखों एवं लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में लहार के उर्वरक निरीक्षक ने उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित लागू उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।

कलेक्टर भिण्ड द्वारा अवैध उर्वरक परिवहन, भंडारण एवं अनियमित विक्रय के मामलों में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में उर्वरकों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं अनियमित विक्रय तथा नकली खाद, बीज जैसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निरंतर निगरानी और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है।

कृषि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में निर्धारित POS प्रणाली के माध्यम से विक्रय संबंधी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग की किसान हित में अपील: किसान भाई उर्वरक क्रय करते समय अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक प्राप्त करें, निर्धारित POS प्रणाली से बिल सहित खरीदी करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।

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