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कलेक्टर भिण्ड ने चम्बल सेतु पर 16 चक्के से ऊपर के वाहनों का आवागमन किया प्रतिबंधित।

भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि जिलाधिकारी, इटावा के पत्र दिनांक 27 जून 2024 से सशर्त आवागमन चालू किया गया है। समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि उक्त सेतु से खनिजमय ओव्हरलोड वाहनों का अवागमन किया जा रहा है, भ्रमण के दौरान भी दिनांक 15 दिसम्बर 2024 एवं 16 दिसम्बर 2024 को मध्य रात्रि में 70 टन के वजनी वाहनों को चम्बल सेतू से निकाला जाना पाया गया है। अनेक प्रयासों के उपरांत भी 40 टन से अधिक वजनी वाहनों को रोक पाना संभव नहीं हो पाया है।
अतः चम्बल सेतु पर 16 चक्के से ऊपर के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। दिनांक 19 दिसम्बर 2024 की दोपहर 12 बजे से प्रभावशील होगा।




