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मादक पदार्थ रखने वाले आरोपी को चार वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट भिण्ड अनीस खान के न्यायालय ने थाना मौ के प्रकरण क्र.15/18 एनडीपीएस एक्ट में अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने वाले आरोपी रामकुमार पुत्र मुन्नालाल कुरचानिया उम्र करीब 48 वर्ष निवासी वार्ड क्र.चार पुरानी हाट कस्बा दबोह जिला भिण्ड को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में चार वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक भिण्ड मुकेश बिहारी दीक्षित ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 14 जून 2018 को थाना प्रभारी मौ शैलेन्द्र भार्गव को मुखबिर से सूचना मिली कि मौ सेवढ़ा रोड पर पेट्रोल पम्प के पास किटी मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक खपाने के लिए खड़ा है, जो सफेद रंग की शर्ट व नीले रंग की जींस पहने है व दिखने में लम्बा सा है, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग है, तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो वह अवैध मादक पदार्थ स्मैक को खुर्दबुर्द कर देगा। उक्त सूचना को रोजनामचा क्र.16 समय 12:13 बजे पर दर्ज कर शैलेन्द्र भार्गव ने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए एवं आरक्षक आसिफ को एसडीओपी कार्यालय गोहद प्रतिवेदन सहित रवाना किया। आरक्षक राजेश कुमार से तलबशुदा सुरेन्द्र तथा अकबर एवं तौलकर्ता सुभाष सोनी एवं उपस्थित बल उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह, प्रधान आरक्षक बलवीर, आरक्षकगण राजेश कुमार, पदम सिंह, देवेन्द्र, पानसिंह, सोमवीर, अनिल, राधामोहन, अजय मौर्य, सोनू मांझी, आरक्षक चालक नरेन्द्र को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया एवं सर्च वारंट प्राप्त न करने का पंचनामा भी तैयार किया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मोहम्मद अनीस खान के न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त रामकुमार कुरचानिया को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।

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