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अपराध

उप जेल में कट्टा, रिवाल्वर, बंदूक से बल एवं हिंसा का प्रयोग करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया तक 10/10 बर्ष का सश्रम कारावास।

उप जेल में कट्टा, रिवाल्वर, बंदूक जैसे हथियारों से बल एवं हिंसा का प्रयोग करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया 10/10 वर्ष का सश्रम कारावास।

उपजेल परिसर भिण्ड में कट्टा,रिवाल्वर,बंदूक इत्यादि घातक आयुधों से सज्जित होकर बल अथवा हिंसा का प्रयोग करने वाले आरोपीगणों को न्या्यालय ने सुनाई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।
न्यायालय -प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अपर न्यायाधीश(श्रीमान डी.पी. मिश्रा), भिण्ड (म0प्र)
प्रकरण क्र0 – 308/2013
निर्णय दिनांक -21.12.2022
थाना -सिटी कोतवाली,जिला भिण्ड
धारा -धारा 148,307/149 भादवि एवं 25(1-बी)(ए) एवं 27(1) आयुध अधिनियम
अभियुक्तगण – (1) दीपक लंगडा उर्फ दीपक भदौरिया पुत्र रामबरन भदौरिया, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम हरीक्षा, थाना गोरमी, हाल-भारौली रोड भिण्ड, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (2) बल्ली श्रीवास उर्फ दीपू पुत्र बाबू श्रीवास, उम्र 28 वर्ष, निवासी-ग्राम कीरतपुरा, थाना देहात, जिला-भिण्ड(म0प्र0) (3) गुलशन यादव पुत्र जगदीश, उम्र 28 वर्ष, निवासी-ग्राम भटमासपुरा, थाना-देहात,हाल-अटेर रोड भिण्ड, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (4) बबलू उर्फ जितेन्द्रसिंह राजावत पुत्र बृजेन्द्रसिंह, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम तखत की गढि़या, थाना नयागांव, हाल- राजपूत नगर, भारौली रोड भिण्ड, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (5) रामू सिंह तोमर पुत्र उम्मेदसिंह, उम्र- 35 वर्ष, निवासी-शिवाजी नगर भिण्ड, थाना देहात,जिला-भिण्ड (म0प्र0) (6) रामूसिंह उर्फ विराज पुत्र नरेन्द्र सिंह,उम्र 39 वर्ष, निवासी-ग्राम भारौली, थाना भारौली जिला-भिण्ड (म0प्र0) (7) मनेाजसिंह भदौरिया पुत्र लालजीसिंह,उम्र 39 वर्ष, निवासी-ग्राम डोंगरपुरा, थाना बरोही, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (8) राहुलसिंह यादव पुत्र जगदीशसिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी-ग्राम भटमासपुरा, थाना देहात, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (9) मोनी सिंह तेामर पुत्र सुभाषसिंह तोमर,उम्र 31 वर्ष, निवासी-चतुर्वेदी नगर भिण्ड, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (10) लला उर्फ महेन्द्र पुत्र दशरथसिंह, उम्र38 वर्ष, निवासी-ग्राम बबेड़ी, थाना देहात,जिला-भिण्ड (म0प्र0)(11) वीरू भदौरिया पुत्र दुर्गसिंह, उम्र 28वर्ष, निवासी नगरपालिका के सामने भिण्ड, जिला-भिण्ड (म0प्र0) (12) अनिल पुत्र दुर्गसिंह उम्र 38 वर्ष, निवासी-नगरपालिका के सामने भिण्ड, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
प्रकरण का संचालन श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड के निर्देशन में श्री सबल सिंह भदौरिया, अपर लोक अभियोजक जिला भिण्ड् द्वारा किया गया।
सहा. मीडिया सेल प्रभारी श्री के0पी0 यादव द्वारा बताया गया कि सुघरसिंह जेल प्रहरी दिनांक 07.09.2013 को जिला जेल भिण्ड में सुबह 06.00 बजे से 10.00 बजे तक की संतरी ड्यूटी पर जेल के दूसरे गेट के बाहर बनी संतरी पोस्ट के पास था। जेल पर बंदियों से मुलाकात चल रही थी, प्रहरी के साथ जेल के बाहर मुख्य प्रहरी रामशंकर शर्मा , प्रहरी राजेशसिंह कुशवाह भी थे। राजेशसिंह मुलाकात लिख रहे थे, तभी जेल बाउण्ड्री के मैन गेट से लगभग 09.30 बजे आरेापी दीपक भदौरिया उर्फ दीपक लंगड़ा अंदर आया और सुघरसिंह की तरफ उसे जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया। इसी बीच उसके दो-तीन साथी और अंदर घुस गये। एक व्यक्ति 315 बोर राइफल लिये था, उसने पेड़ की आड़ लेकर सुघरसिंह की ओर फायर करना प्रारंभ कर दिया। अन्य साथ के लोगों ने पिस्टलों से प्रहरी सुघरसिंह की ओर फायर किया। प्रहरी लोहे की टंकी की आड़ लेकर बदमाशों पर जबाबी फायरिंग की। बदमाशों ने 8-10 फायर किये तथा सुघरसिंह भी शासकीय राइफल से पांच फायर किया। फिर सभी बदमाश बाहर की ओर भाग गये। घटना मौके पर उपस्थित कर्मचारी तथा जनता के लोगों ने देखी थी। तत्कालीन जेल अधीक्षक जेल भिण्ड डा0 रमेश कुमार शर्मा जो उस समय अन्य अपराध की प्रथम सूचना दर्ज कराने थाना सिटी कोतवाली गये थे सुघरसिंह ने जेल पर फायरिंग की सूचना डा0 रमेश कुमार शर्मा के मोबाइल पर दी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सहा. मीडिया सेल प्रभारी श्री के0पी0 यादव द्वारा बताया गया कि प्रथम अपर सत्र न्यापयाधीश के न्या यालय के प्रथम अपर न्या्याधीश, भिण्डा (म0प्र) द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्तगण दीपक लंगडा उर्फ दीपक भदौरिया, बल्ली श्रीवास उर्फ दीपू एवं गुलशन यादव को धारा 148,307/149 भा0द0सं0 एवं 25(1-बी)(ए) एवं 27(1) आयुध अधिनियम के अधीन क्रमश: तीन वर्ष,दस वर्ष,दो वर्ष एवं चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं निरंक पांच हजार, पांच सौ एवं एक हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। व अन्य आरोपीगणों को साक्ष्य, के अभाव में दोषमुक्तप किया गया।

दिनांक 23.12.2022 के0पी0 यादव
सहा. मीडिया सेल प्रभारी जिला भिण्ड

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