एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में आगामी चुनाव को लेकर मुरैना पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण।

एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में आगामी चुनाव को लेकर मुरैना पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
पुलिस अधीक्षक मुरैना शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देशन मे आगामी विधान सभा चुनाव वर्ष
2023 मे निर्विघ्न चुनाव संम्पन्न कराये जाने हेतु 29 सिंतवर को पुलिस लाईन मुरैना में जिला पुलिस बल मुरैना के पुलिस अधीकारी एवं कर्मचारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। विधान सभा चुनाव 2023, मतदान संबंधी प्रशिक्षण डॉ. अरविन्द ठाकुर अति() पुलिस अधीक्षक मुरैना, श्री विजय भदौरिया उप पुलिस अधीक्षक मुख्या() मुरैना, मानवेन्द्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा मुरैना, कनक सिंह चौहान रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन मुरैना, निरीक्षक सुनील खेमरिया थाना प्रभारी कोतवाली मुरैना, सूबेदार
हरेन्द्र सिंह, सूबेदार गजेन्द्र परिहार पुलिस लाईन मुरैना द्वारा दिया गया जिसमे उपस्थिति सभी अधिकारी कर्मचारियों को
चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र पर रखी जाने वाली निम्न सावधानियाँ के बारे में बताया गया ।
1. मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में कोई अस्थाई कार्यालय न खौला जाये, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के
अन्तर्गत भीडभाड एकत्रित न होने दी जाये एवं टोका-टोकी की कार्यवाही की जाये जिससे अनावश्यक भीड एकत्रित न हो।
2. मतदान केन्द्र की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मतदान केन्द्र पर पहुंचकर सर्वप्रथम मतदान दल के सभी अधिकारियों से चर्चा कर एवं फोन नम्बर एकत्रित कर यह जाँच ले कि ये सभी वही अधिकारी है जिनकी ड्यूटी अमुक मतदान केन्द्र पर लगी हुई है कही कोई अन्य व्यक्ति तो नही है एवं इन के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश तो मतदान केन्द्र न हुआ हो।
3. मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे मे यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु या भीड-भाड की स्थिति बनती है जो कि मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है तो सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगे ।
4. निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया मे सहयोग हेतु नियुक्त किये जाने वाले पोलिंग एजेण्टों द्वारा एक हस्तलिखित प्रमाणीकरण प्राप्त करना चाहिये कि वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का तो नही है मतदान केन्द्र पर लगे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये तत्पश्चात उनसे मोबाईल एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को जप्त करने के बाद ही पोलिंग एजेण्ट बनाना चाहिये जिससे कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो यदि ऐसा प्रतीत होता है अमुख व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी गलत है एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो तत्काल सेक्टर अधिकारी को सूचित कर अमुख व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।
5. ईव्हीएम सुरक्षा हेतु मतदान केन्द्र पर यह सुनिश्चित कर लेवे कि कक्ष मे लगे वीडियो केमरे चालू स्थिति मे हो एवं एक अन्य वीडियो ग्राफर भी आवश्यकता पड़ने पर कक्ष मे उपस्थित हो।
16. मतदान पूर्ण हो जाने के पश्चात सुरक्षा दल की निगरानी में ही ईव्हीएम मशीनो को स्ट्रोंग रूम तक पंहुचाया जावें ।
7. प्रशिक्षण के अंत मे सभी अधिकारी कर्मचारियों को बलवा ड्रिल की सैद्धान्तिक व व्यवहारिक गतिविधियों के बारे मे अवगत करागा एवं चुनाव के दौरान निर्मित होने वाली लाईन ऑर्डर ड्यूटियों के दौरान बलबा मे की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु सभी को बलवा ड्रिल का प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।




