जिले में बिना अनुमति प्रदर्शन, जुलूस, धरना,,सभा और ऐसी ही गतिविधियां नही होंगी।

जिले में बिना अनुमति प्रदर्शन, जुलूस, धरना,,सभा और ऐसी ही गतिविधियां नही होंगी।
जिला दंडाधिकारी भिंड ने धारा 144 में आदेश जारी किए।
भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुक्रम में जिला भिंड अन्तर्गत समस्त विधान सभा क्षेत्रों की विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना दिनांक 03. दिसम्बर को चिन्हित मतगणना स्थल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) परिसर भिंड में सम्पन्न की जावेगी।
मतगणना के दौरान मतगणना परिसर में राजनैतिक पार्टियां तथा अन्य व्यक्तियों का जमावड़ा रहेगा। इसके अलावा मतगणना उपरान्त विजय जुलूस आदि निकाले जावेगें। इस परिस्थिति में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते है। जिससे जन आक्रोश ऊत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र एवं लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के धार दार हथियार आदि घातक पदार्थों को लेकर चलने / रखने से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका भी है।
ऐसी परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये चिन्हित मतगणना स्थल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) परिसर भिण्ड में विधान सभा आम निर्वाचन 2023 की मतगणना प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिये कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव स्थापित रखने के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश धारा 144 में जारी किए गए है आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई जमावड़ा/भीड एकत्रित नहीं करेगा और न ही मतगणना स्थल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई विजय जुलूस आदि नहीं निकालेगा और सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि ही लगायेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना स्थल पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के धारदार हथियार आदि घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा और न ही विजय जुलूस आदि में लेकर चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना के उपरान्त धरना, प्रदर्शन, चक्चन जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन करेगा।
कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल मतगणना स्थल पर वारूद या पटाखों का संग्रहण नहीं करेगा न ही उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।




