संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण/ वित्तीय सहायता मिलेगी।

संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण/ वित्तीय सहायता मिलेगी।
म.प्र.राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 तक ऋण/ वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। जिस पर 5 प्रतिशत व्याज अनुदान की पात्रता रहेगी। योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निर्धारित की गई है।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड द्वारा बताया गया है कि योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत आवेदक भिण्ड जिले का निवासी हो,आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से हो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य तथा शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक आयकरदाता ना हो तथा राज्य / केन्द्र सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभार्थी न हो साथ ही बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिलाल्टर न हो एवं शासकीय / अशासकीय सेवा में न हो, इच्छुक एवं पात्र आवेदकsamast.mponline.gov.in पोर्टल से दिनांक 30 दिसम्बर 2024 तक आवेदन कर सकते है।




