No Slide Found In Slider.
ताजा ख़बरें

ग्रामीण क्षेत्र में 5 रूपये में उपलब्ध कराएं जायें नवीन कनेक्शन-  क्षितिज सिंघल।

ग्रामीण क्षेत्र में 5 रूपये में उपलब्ध कराएं जायें नवीन कनेक्शन-  क्षितिज सिंघल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा है कि मुरैना-श्योपुर एवं भिण्ड जिलों के प्रत्येक गांव में पात्र लोगों को 05 रूपये में नये कनेक्शन उपलब्ध कराये जायें। यह उपभोक्ता बिजली कंपनी के नेटवर्क से जुड़कर अपने बच्चों को रोशनी में शिक्षा दे पायेंगे, साथ ही उन रहन सहन के स्तर में सुधार आयेगा। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किये है कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम 40 नये कनेक्शन दिये जायें। श्री सिंघल ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को मौजूदा विद्युत नेटवर्क के समीप होने की स्थिति में कृषि पंप कनेक्शन भी 05 रूपये में उपलब्ध कराये जायें।
प्रबंध संचालक सिंघल सोमवार को मुरैना के चंबल भवन में मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड के बिजली कंपनी के मैदानी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक वाणिज्यक सुधीर कुमार श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी दीप्तापाल सिंह यादव, मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर क्षेत्र अमित श्रीवास्तव एवं सभी महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, प्रबंधक तथा सहायक प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित थे।
प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान कहा कि उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण कर जले तथा खराब मीटरों को तत्काल बदलने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिनके परिसर में खराब तथा जले मीटर लगे हैं, उनके परिसर का निरीक्षण कर लोड सर्वे करें और उसके बाद ही उन्हें नियमानुसार आंकलित खपत के देयक जारी किये जाएं। सिंघल ने कहा कि उपभोक्ताओं की समग्र आईडी के साथ ई-केवायसी कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को राज्य शासन की योजनाओं का सही समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकानों में निवास करने वाले बड़े घरेलू उपभोक्ताओं का सर्वे करें और इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें सही देयक मीटर रीडिंग के उपरांत ही मिले।
प्रबंध संचालक ने निर्देशित किया कि मीटर वाचकों पर नजर रखी जाए तथा उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित वास्तविक खपत के आधार पर देयक जारी किये जाएं। उन्होंने कहा कि बकायादारों के बिजली कनेक्शन को प्रभावी रूप से विच्छेदित करें। कंपनी के सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गये रीकनेक्शन डिस्कनेक्शन मॉड्यूल के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता के परिसर का कनेक्शन काटा गया है, तो उस पर निगरानी रखी जाये कि वह अनधिकृत रूप से कनेक्शन जोड़ नहीं ले और वह यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की जाए।
प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने मैदानी अधिकारियों को 10 मई को मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत संबंधी मामलों के निपटारा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पंचनामे तैयार किये गये हैं और कोर्ट में लंबित है, उन्हें न्यायालय के माध्यम से समन जारी कराए जाएं।
उन्होंने कहा कि फॉल्स बिलिंग के निराकरण के लिए मैदानी स्तर पर कमेटी निर्माण के निर्देश कंपनी मुख्यालय ने दिये है। जिसके माध्यम से गलत और फॉल्स बिलिंग को समाप्त किया जाये। प्रबंध संचालक ने मैदानी अधिकारियों से कहा कि वे उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रेरित करें तथा सही समय पर बिल जमा नहीं करने पर लगने वाले सरचार्ज से उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान से अवगत कराएं।
प्रबंध संचालक ने इस दौरान स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ की जानकारी देने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित सर्विस लाइन यदि खराब हो गई है या टूट-फूट गई है तो कंपनी द्वारा नई सर्विस लाइन उपभोक्ता परिसर में बिछाई जायेगी और इस नई सर्विस लाइन बिछाने का खर्च कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार वसूल किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरडीएसएस योजना एवं एसएसटीडी योजना तथा अन्य योजनाओं के विद्युतीय निर्माण कार्यो की समीक्षा की गई तथा सभी निर्माण कार्यो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

a

Related Articles

Back to top button