कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीएमओ रौन को किया नोटिस जारी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीएमओ रौन को किया नोटिस जारी।
बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय पर अनुपस्थित पाये जाने पर की गई कार्रवाई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय पर अनुपस्थित पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय रौन संतोष सिहारे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा है कि वर्तमान में लोक सभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। लोक सभा निर्वाचन 2024 को निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु कार्यवाहियां गतिविधियां संचालित हैं। इस हेतु समस्त जिला एवं विकासखण्ड अधिकारियों को मुख्यालय पर रहना अनिवार्य है, जिसके संबंध में पूर्व में आदेश जारी किया जा चुका है। संज्ञान में आया है कि आप बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय पर उपस्थित नहीं पाये गये, जिसके कारण निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समय सीमा के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। यह स्थिति अत्यंत ही आपत्तिजनक होकर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, उदासीनता एवं व्यवधान डालने का द्योतक है।
आपका उक्त कृत्य म०प्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 1,2,3 का स्पष्ट उल्लंघन होकर एक लोक सेवक के पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के साथ-साथ आपकी कर्तव्य विमुखता का परिचायक है।
अतः इस संबंध में आप अपना जबाव नोटिस प्राप्ति के साथ ही तत्काल प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।




