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कलेक्टर ने अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर पब्लिक स्कूल पर लगाया 20 हजार रूपये का जुर्माना।

कलेक्टर ने अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर पब्लिक स्कूल पर लगाया 20 हजार रूपये का जुर्माना।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने म.प्र. निजी विद्यालय अधिनियम का उल्लंघन करने पर अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर पब्लिक स्कूल रौन के संचालक पर 20 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि दिनांक 08 जुलाई 2025 को पालकों द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम में अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर पब्लिक स्कूल रौन द्वारा पालकों/छात्रों को निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की पुस्तकों को क्रय हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में आपको कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 08 जुलाई 2025 जारी किया गया। कार्यालयीन पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2025 द्वारा पुस्तकों के रेट निर्धारण करते हुये जारी किया गया है किन्तु आपके द्वारा म०प्र० निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6 (घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 2 दिसम्बर 2020 की धारा 9(9) के तहत संस्था अशासकीय शाईनिंग ग्लोरियस स्कोलर पब्लिक स्कूल रौन के संचालक पर राशि रू. 20 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है साथ ही विद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्रों के पुस्तकों की निर्धारित कीमत से अधिक अन्तर की राशि बापिस कराते हुये जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें।

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