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भिंड कलेक्टर ने कार्यालय तहसीलदार, तहसील अमायन में पदस्थ सहा. ग्रेड-3 को किया निलंबित

भिंड कलेक्टर ने कार्यालय तहसीलदार, तहसील अमायन में पदस्थ सहा. ग्रेड-3 को किया निलंबित

*पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर हुई कार्रवाई*

*निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, तहसील रौन नियत किया*

भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर कार्यालय तहसीलदार, तहसील अमायन में पदस्थ सहा. ग्रेड-3 सतेन्द्र टैगोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।कलेक्टर ने सूचित कर कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग मेहगांव द्वारा
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 14.08.2026 से सतेन्द्र टैगोर, सहा. ग्रेड 3 को प्रवाचक कार्य करने हेतु न्यायालय तहसीलदार, तहसील अमायन में आदेशित किया गया था। टैगोर बगैर सूचना एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना लगातार अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। उक्त कृत्य के लिए टैगोर को दिनांक 07.10.2026 से कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था, किन्तु टैगोर के द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, साथ ही टैगोर को शासकीय प्रकरण एवं अभिलेखों को सहा. रीडर को उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक शासकीय अभिलेखों को संबंधित को उपलब्ध नहीं कराया जाकर अपने पास रोके रखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि टैगोर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। टैगोर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन होने कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सतेन्द्र टैगोर, सहा. ग्रेड-3 कार्यालय तहसीलदार, तहसील अमायन को म.प्र. सिविल सेव वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, तहसील रौन नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में टैगोर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होंगे।

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