आर्म्स लाइसेंस की सेवाओं के लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित 10 सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज होंगे – कलेक्टर।
आर्म्स लाइसेंस की सेवाओं के लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित 10 सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज होंगे – कलेक्टर।
शासकीय पोर्टल https://ndal-alis.gov.in/armslicence पर भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन।
कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 10 जून 2025 के माध्यम से आर्म्स लाइसेंस की सेवाओं के लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित 10 सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों से ही ऑनलाइन दर्ज किये जायेंगे, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाएँ जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात), स्वीकृत शस्त्र लायसेंस में शस्त्र (प्रथम शस्त्र जो पुनर्विक्रय का न हो) दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र, अस्थायी यात्रा लायसेंस प्रदाय किए जाने बावत आवेदन पत्र (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त
होने के पश्चात), संस्था में हथियार के सेवक/सेवकों की नियुक्ति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात), लायसेंसधारी संस्थाओं के हथियार के सेवक/सेवकों का नाम जोड़ना/हटाना ( पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात), मृत्यु के बाद हथियारों की बिक्री/स्थानांतरण अनुमति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद) जिला दण्डाधिकारी के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत, मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण एवं लायसेंस का निरस्तीकरण, लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण, लायसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति (लायसेंस जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त/नष्ट होने की स्थिति में) हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय पोर्टल https://ndal-alis.gov.in/armslicence पर Application Form A1 for grant of new arms license in form ii, iii And iv, Application form A3 for grant of renewal of arms license in form ii, ii and iv, Application form B1 for registration with an outside licensing authority, Application form B2 for acquisition Of Firearm, Application form B2 for deletion of firearms from the licence, Application Form B-2 for endorsement of firearms on the licence, Application Form B2 for the extension of time limit for acquisition of fireamrs, Application Form B2 for Permission to sell or transfer firearm or ammunition, Application for additional licensee under Licence in form-111, Application for cancellation of Licence, Application for Change of Quantity of Ammunition, Application for Change of address within the jurisdiction, Application for extension of Area validity Licence सेवाओं के लिए आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर स्वयं अथवा लोक सेवा केंद्र/सीएससी के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
उपरोक्त सेवाओं के लिए (मूलतः नवीन लाइसेंस एवं ट्रान्सफर सम्बन्धी आवेदन) आवेदक जिला मुख्यालय अंतर्गत लोक सेवा केंद्र (भिण्ड ग्रामीण एवं भिण्ड शहरी) एवं कलेक्टर परिसर के पास के सीएससी केंद्र भिण्ड शहरी और भिण्ड ग्रामीण, कियोस्क सेंटर गुरुदेव कंप्यूटर सेंटर सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, शर्मा ऑनलाईन सेंटर गेट नं.02 के सामने, प्रतीक्षा कम्प्यूटर सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, विकास राजावत गेट नं.02 के सामने, शिवम कंप्यूटर्स सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, चंद्रशेखर दुबे सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, महाकाल कम्प्यूटर सेंटर सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, कुशवाह जी ऑनलाईन सेंटर सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, कुशवाह जी ऑनलाईन सेंटर सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड, चाहत कम्प्यूटर गेट नं.02 के सामने, तनु डिजिटल सेल्स एण्ड सर्विसेज गेट नं.02 के सामने, शिवम कंप्यूटर्स सुमन कॉम्प्लेक्स भिण्ड में आवेदन दर्ज करवा सकते हैं। सम्बंधित लोक सेवा केंद्र एवं सीएससी इंचार्ज इन सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन करने हेतु सिर्फ शुल्क 20 रूपए चार्ज करेंगे। अधिक राशि लेने की शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।




